Assistant Teacher Non Bed 2026 | एलटी कला भर्ती में गैर बीएड वालों की नियुक्ति नहीं– हाईकोर्ट, कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की नियुक्ति पर लग चुकी है ऐसी ही रोक | Assistant Teacher

Assistant Teacher Non Bed 2026 | एलटी कला भर्ती में गैर बीएड वालों की नियुक्ति नहीं– हाईकोर्ट, कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की नियुक्ति पर लग चुकी है ऐसी ही रोक |

महाधिवक्ता को राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए दिया नोटिस

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी कला विषय के सहायक अध्यापक भर्ती 2025 में बीएड डिग्री वालों की ही नियुक्ति करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जो अभ्यर्थी बीएड डिग्री धारक नहीं हैं उनकी नियुक्ति पर रोक रहेगी।

कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने विनोद कुमार यादव व चार अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 13 मार्च 2026 को होगी। याचीगण ने यह कहते हुए उन लोक सेवा आयोग के विज्ञापन को चुनौती दी है कि इसमें बीएड को वरीयता देने की व्यवस्था की गई है।



कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने बीएड को अनिवार्य किया है। इसलिए भर्ती में बीएड को वरीयता देने का नियम सही नहीं है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इससे पहले इसी भर्ती में सहायक अध्यापक (कंप्यूटर) के लिए निर्धारित योग्यता और उप्र लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है।

साथ ही बिना बीएड वालों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। उसी तर्ज पर इस केस में भी रोक लगाई गई है। याचीगण का कहना कि विज्ञापन 12 नवंबर 2014 को जारी एनसीटीई की अधिसूचना के विपरीत है, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक या परास्नातक तथा बीएड को आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है।
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