केस की पूरी कहानी..!कभी लाखों लोगों द्वारा चमत्कारी भगवान माने जाने वाले कथावाचक आसाराम बापू एक 16 साल की मासूम लड़की से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार हो चुका है. आखिर क्या था पूरा मामला,पढ़ें.
तकरीबन 4 साल से रेप मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को जोधपुर अदालत ने बुधवार को रेप मामले में दोषी करार दिया है. इस फैसले के बाद जोधपुर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. कभी लाखों लोगों द्वारा चमत्कारी भगवान माने जाने वाले आसाराम बापू एक 16 साल की मासूम लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद हैं. लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाला आसाराम आखिर कैसे पहुंचे सलाखों के पीछे क्या था पूरा मामला पढ़ें.
16 साल की लड़की ने किया था केस: 2013 अगस्त में एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि आसाराम ने जोधपुर आश्रम में उसके साथ यौन शोषण किया. दो दिन के बाद ही लड़की के पिता ने दिल्ली जाकर आसाराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद केस राजस्थान पुलिस को ट्रांसफर कर दिया. राजस्थान पुलिस ने आसाराम को पूछताछ के लिए 31 अगस्त 2013 तक का समय देते हुए सम्मन जारी किया.
1 सितंबर 2013 को आसाराम गिरफ्तार: पुलिस के समन के बावजूद आसाराम को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हाजिर नहीं हुए. जब वो हाजिर नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 342, 376 और 506 के अन्तर्गत केस दर्ज किया. आरोप लगे कि आसाराम पुलिस से बचने के सारे हथकंडे अपनाते रहे. यहां तक कि ये भी आरोप लगा कि लड़की के परिवार को केस वापस लेने के लिए धमकाया गया. इंदौर में जब आसाराम प्रवचन देने पहुंचे थे, तब पुलिस पूरे फोर्स के साथ उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, पंडाल के बाहर आसाराम के समर्थकों ने पुलिस से मारपीट भी की. भारी हंगामे के बीच 1 सितंबर 2013 को आसाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया.
कोर्ट में खुले कई राज: अदालत में मुकदमे की तफ्तीश के दौरान आसाराम पर लगे आरोपों की पर्त एक के बाद एक खुलती रही. आरोपों की आंच उनके बेटे नारायण साईं तक भी पहुंची, कई महीनों की लुकाछीपी के बाद नारायण साईं को भी गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल आसाराम जोधपुर की जेल में बंद हैं. 25 अप्रैल 2018 बुधवार को कोर्ट उन पर फैसला सुनाएगा.
जेल में रहने के बाद भी आसाराम पर गवाहों को धमकाने, उनकी हत्या कराने के आरोप लगते रहे. आसाराम भले ही जेल में रहे, लेकिन आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले कई लोगों पर हमले हुए. और कुछ गवाहों की हत्या भी हुई. बता दें कि इस मामले में वादी पक्ष के 58 और आरोपी पक्ष के पचास गवाह थे. वादी पक्ष की ओर से छह मुख्य गवाह हैं, इनमें पीड़िता के पिता, मां, कृपाल सिंह, राहुल सचान, महेंद्र चावला और मध्य प्रदेश की सुधा पटेल शामिल हैं. सुधा पटेल ने बाद में कोर्ट में आसाराम के पक्ष में बयान दे दिया था.
3 गवाहों की हत्या : आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले एक मुख्य गवाह वैद्य अमृत प्रजापति की मई 2014 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं मुजफ्फरनगर के रहने वाले गवाह अखिल गुप्ता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसके अलावा गवाह कृपाल सिंह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई. 35 साल के कृपाल को रात को अपने घर लौटते वक्त बाइक सवार दो लोगों ने गोली मार दी थी. ये हमला शाहजहांपुर में सदर बाजार में हुआ था. पीठ से होती हुई गोली कृपाल की रीढ़ की हड्डी को छू गई थी. माना जा रहा है कि कृपाल पर हमला करने वाले पेशेवर हत्यारे थे. कृपाल सिंह को फौरन इलाज के लिए बरेली लाया गया. बरेली अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. हमले के एक दिन बाद यानी शनिवार की रात कृपाल की मौत हो गई थी.
किस-किस गवाह पर हुआ हमला : लखनऊ के रहनेवाले राहुल सचान पर फरवरी 2015 में जोधपुर कोर्ट में गवाही के दौरान हमला हुआ था. सचान को चाकू से गोदा गया हालांकि राहुल की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई. इसके अलावा पानीपत के रहने वाले महेंद्र चावला को मई 2015 में गोली मारी गई, जिसमें वो घायल हो गए थे. सूरत में भी एक गवाह विमलेश ठक्कर पर हमला किया गया.
इसी तरह सूरत में एक महिला गवाह के पति राकेश पटेल पर हमला किया गया, जिसमें वो बाल-बाल बचे. वहीं गवाह दिनेश भागचंदानी और राजू चांडक पर हमला किया गया. आरोप है कि आसाराम के गुर्गों ने सबसे पहले पीडि़ता के पिता को ही निशाने पर लिया था. गवाही देने जोधपुर गए पीडि़ता के पिता जिस होटल में ठहरे थे, आसाराम के गुर्गों ने वहां भी हमले का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उनकी जान बच गई.
इस पूरे हाईप्रोफाइल केस में आसाराम की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होने और कई अवैध आश्रमों होने की बात सामने आई.
इस मामले में जमानत के लिए आसाराम ने कई प्रयास किए. उनके वकील राम जेठमलानी से लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तक रहे लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली. आसाराम की जमानत याचिका अब तक खारिज होती रही हैं. अब तक के उनके सभी प्रयास विफल रहे.