UP Shikshamitra Transfer Order 2025 | शिक्षामित्र ट्रांसफर/समायोजन आदेश जारी, देखें
शिक्षामित्र स्थानान्तरण
👉 जिन शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी वर्तमान तैनाती पर ही रहने का विकल्प दिया जाता है तो उनके विकल्प पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
👉 जिन पुरूष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनाती हेतु विकल्प दिया जाता है और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हैं तो उनको अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनात किया जाये।
👉 जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के प्रकरण में उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में उक्त आधार पर रिक्ति नहीं होती है तो उनको मूल विद्यालय के ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/वार्ड में संचालित किसी अन्य विद्यालय में रिक्ति होने पर तैनात कर दिया जाये।
नोट- प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 2 शिक्षामित्र रह सकते हैं। नक्सल प्रभावित विद्यालयों में अधिकतम 3 शिक्षामित्र रह सकते हैं।










