छत्तीसगढ़ राज्य में अब बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी | No Govt Job for Women Violence accused in Chhatisgarh 2023

छत्तीसगढ़ राज्य में अब बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी | No Govt Job for Women Violence accused in Chhatisgarh 2023
छत्तीसगढ़: बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

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इस नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376, 376ख, - 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये।_


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