बेसिक शिक्षा: बेसिक स्कूल में लिपिक की अवैध नियुक्ति में शामिल अधिकारियों एवं चयन समिति के खिलाफ जांच करने के आदेश | Illegal Appointment

बेसिक शिक्षा: बेसिक स्कूल में लिपिक की अवैध नियुक्ति में शामिल अधिकारियों एवं चयन समिति के खिलाफ जांच करने के आदेश | Illegal Appointment 
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक स्कूल में लिपिक की अवैध नियुक्ति में शामिल अधिकारियों एवं चयन समिति के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बीएसए मेरठ से पूछा है कि उन्होंने किन विधिक प्रविधानों के तहत अपने पूर्ववर्ती अधिकारियों के आदेशों को निरस्त किया है। 



यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मेरठ के मेजर आशाराम त्यागी स्मारक कन्या विद्यालय के लिपिक शनि त्यागी की नियुक्ति निरस्त करने के खिलाफ याचिका पर दिया है। याची को बीएसए के अनुमोदन पर विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा दिसंबर 2011 में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2020 में एक शिकायत के आधार पर बीएसए ने अपने अनुमोदन को निरस्त कर दिया था।
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